बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाए गए, DGFT ने नई अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली, 17 मई 2025: भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह आधारित प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना ITC (HS), 2022 Schedule 1 (Import Policy) में एक नए पैरा 19 को जोड़कर लागू की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 07/2025-26 के अनुसार, कुछ विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर विशेष बंदरगाह प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं:

तैयार वस्त्र (Ready Made Garments – RMG): बांग्लादेश से किसी भी भूमि बंदरगाह के माध्यम से आयात अनुमत नहीं होगा। केवल न्हावा शेवा और कोलकाता समुद्री बंदरगाहों से ही आयात की अनुमति दी गई है।

फल/फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ: बांग्लादेश से इनका आयात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के सभी LCSs/ICPs और पश्चिम बंगाल के चंगरबंधा व फूलबाड़ी LCSs से नहीं किया जा सकेगा।

प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद (बेक्ड गुड्स, स्नैक्स, चिप्स, कन्फेक्शनरी): उपरोक्त राज्यों और बंदरगाहों से आयात प्रतिबंधित रहेगा।

कपास और सूती यार्न वेस्ट (Cotton and Cotton Yarn Waste): आयात पर वही प्रतिबंध लागू रहेगा।

प्लास्टिक और PVC निर्मित वस्तुएं (कुछ औद्योगिक उपयोगों को छोड़कर): केवल उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल को छोड़कर, अन्य सभी प्रकार के आयात पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।

लकड़ी का फर्नीचर (Wooden Furniture): इस पर भी वही बंदरगाह प्रतिबंध लागू रहेगा।

कुछ वस्तुओं को छूट: यह प्रतिबंध मछली, LPG, खाद्य तेल, और क्रश्ड स्टोन के आयात पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, नेपाल और भूटान के लिए बांग्लादेश के निर्यात, जो भारत से होकर गुजरते हैं, उन पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

अधिसूचना का प्रभाव:यह नई नीति भारतीय उद्योग को सशक्त करने, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और अनावश्यक आयात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू की गई है और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की मंजूरी प्राप्त है।

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